पैन कार्ड क्या है? पैन कार्ड कैसे बनवाये । पैन कार्ड के फायदे
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यह लेख आपको निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर में सहायक होगी:
पैन कार्ड एक 10 अंको का अद्वितीय (Unique) अल्फानुमेरिक्ल(Alphanumerical) प्रमाण पत्र है, जो भारतीय आयकर विभाग (Income Tax India) द्वारा बनाये जाते है. पैन एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से तैयार किये जाने वाली अद्वितीय संख्या है जिसके अन्तर्गत कर सम्बन्धी सभी जानकारी उस व्यक्ति की दर्ज की जाती है. पैन का पूर्ण नाम (PAN Full Form) रूप निम्नलिखित है:
PAN Cardइस प्रकार हम कह सकते है कि पैन एक स्थायी लेखा संख्या है जिसमें धारक की कर संबंधित सभी सूचनाओं को दर्ज किया जाता है. जिस प्रकार से व्यक्ति का बैंक में खाता होता है ठीक उसी प्रकार से यह उसका आयकर विभाग में खाता होता है. यह खाता संख्या उसकी आयकर सम्बंधित ट्रांसक्शन्स, कर भुगतान, बकाया कर आदि आवश्कताओ में व्यक्ति द्वारा दर्ज किया जाना अनिवार्य है.
पैन जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम = आयकर विभाग
पैन कस्टमर केयर नंबर = 020 – 27218080
पैन कार्ड की शुरुआत = 1972
पैन कार्ड की वैधता = पूरे जीवन
पैन कार्ड की लागत रु। = 110
नामांकन की संख्या = 26 करोड़ (लगभग)
पैन कार्ड व्यक्तियों, कंपनियों, अनिवासी भारतीयों या भारत में करों का भुगतान करने वाले किसी भी व्यक्ति को जारी किया जाता है।
पैन के लिए दो तरह के दस्तावेजों की जरूरत होती है। पते का प्रमाण (पीओए) और पहचान का प्रमाण (पीओआई)। निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी भी दो को मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
व्यक्तिगत आवेदक POI / POA | आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस |
हिंदू अविभाजित परिवार HUF | मुखिया द्वारा जारी किए गए HUF का एक हलफनामा POI / POA विवरण के साथ |
पंजीकृत कंपनी | कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन |
फर्म / पार्टनरशिप (एलएलपी) | सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स / लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र |
ट्रस्ट | डीड की ट्रस्ट कॉपी या चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर की कॉपी |
सहकारी समिति या चैरिटी | आयुक्त के रजिस्ट्रार से पंजीकरण संख्या का सोसायटी प्रमाण पत्र |
पैन कार्ड की कीमत 110 रुपये है
यदि पैन कार्ड भारत से बाहर भेजा जाना है तो 1,020 रुपये (लगभग)।
आप 3 सरल चरणों में पैन के लिए नामांकन कर सकते हैं चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन,
पैन को निम्न चरणों द्वारा अद्यतन किया जा सकता है: कार्ड खो जाने पर दुबारा प्राप्त करने की भी यही प्रक्रिया है.
एनएसडीएल वेबसाइट पर जाएं और अपडेट पैन सेक्शन का चयन करें
मौजूदा पैन डेटा में विकल्प “सुधार” चुनें
(POI / POA) सहायक दस्तावेजों की एक प्रति की आवश्यकता है।
अगर आपने अपना पैन कार्ड खो दिया है, तो चिंता न करें। ऑनलाइन डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करें। NSDL या UTIITSL वेबसाइट पर लॉगइन करें और फॉर्म फिल करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करें, डुप्लीकेट पैन आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा
आप पैन कार्ड अद्यतन या पुनः प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते है.
2. अपने विवरण के साथ फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज पर स्वहस्तक्षार करके संलग्न करें।
3. निर्धारित शुल्क के साथ यह फॉर्म अधिकृत पैन सेण्टर पर जमा करें. 15 दिनों के भीतर पैन को भेज दिया जाएगा
पैन एक विशिष्ट पहचान संख्या है :
अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन अप्लाई किये गए पैन कार्ड का स्टेटस आप नीचे दिए गए लिंक से चेक कर सकते है:
यदि आपने पैन NSDL से अप्लाई किया है तो : स्टेटस जानने के लिए क्लिक करें
यदि आपने पैन UTIITSL से अप्लाई किया है तो : स्टेटस जानने के लिए क्लिक करें
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