इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हम में से अधिकांश के लिए एक डराने वाला काम हो सकता है क्योंकि थोड़ी सी भी गलती या बेमेल विवरण हमें आयकर विभाग द्वारा जाँच के घेरे में डाल सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न (आयकर विवरणी-ITR) फाइल करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और वकीलों से संपर्क करके पेशेवर मदद चाहते हैं, जबकि अन्य अपनी रिटर्न खुद फाइल करते हैं। अब सवाल उठता है कि रिटर्न क्यों फाइल करनी चाहिए या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या फायदे हैं। इसके कई फायदे हैं:
1- रिफंड का दावा करना: इस बात की संभावना हो सकती है कि व्यक्ति के नाम पर किए गए कुछ निवेशों पर टीडीएस पर टैक्स डिडक्ट किया गया हो। तो ऐसे में आईटीआर फाइल कर रिफंड का दावा किया जा सकता है।
2- ऋण स्वीकृति: यदि किसी को किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेना है तो आईटीआर प्रस्तुत करनी होगी क्योंकि ऋण राशि व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है और आईटीआर अर्जित आय और कर का भुगतान का विस्तृत विवरण देती है।
3- आय प्रमाण: यदि किसी व्यक्ति को किसी भी समय आय प्रमाण की आवश्यकता होती है तो आईटीआर एक आय प्रमाण के रूप में काम कर सकती है।
4-घाटे से उबरना: कभी-कभी व्यापार आदि में ऐसी संभावनाएं भी आ जाती है कि आपको एक साल के लिए नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, निर्धारिती रिटर्न दाखिल करने आप यह प्रस्तुत कर सकते है कि आपके पास छूट सीमा (Basic Exemption Limit) से कम आय है। वास्तव में इस तरह के मामले में, आपको आदर्श रूप से अपना रिटर्न फाइल करना होगा क्योंकि यदि आप रिटर्न फाइल करने में विफल रहते हैं तो आपको नुकसान उठाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल जो लोगों के मन में उठता है वह यह है कि ITR फाइल करने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है। यहां उन सभी दस्तावेजों की सूची दी गई है जो आवश्यक हैं:
CHECKLIST OF INCOME TAX EFILING:
पैन नंबर (PAN)
बैंक स्टेटमेंट का सार
टीडीएस सर्टिफिकेट
फॉर्म 16 (वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में), 16A अन्य मामलों में
एडवांस टैक्स कर भुगतान का चालान
निवेश और खरीद दस्तावेज़ और संपत्ति
जिन दस्तावेजों के लिए कटौती का दावा किया गया है
आधार कार्ड
फॉर्म 26AS (उपरोक्त सूची संपूर्ण नहीं है। ये कुछ मूल दस्तावेज थे जो आम तौर पर आईटीआर दाखिल करते समय आवश्यक होते हैं।)
फॉर्म 26AS क्या है?
फॉर्म 26AS एक वार्षिक समेकित (Consolidated) क्रेडिट स्टेटमेंट है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार जारी किया जाता है। इसमें विभिन्न करों का विवरण होता है, जो कटौतीकर्ताओं द्वारा आपकी आय में कटौती की गई है। यहां कटौतीकर्ताओं में नियोक्ता, बैंक या यहां तक कि एक किरायेदार भी शामिल हो सकता हैं। इसमें अग्रिम कर (यदि कोई हो) या स्व-मूल्यांकन कर (Self Assessment Tax) का विवरण है जो आपने वर्ष के दौरान भुगतान किया होगा। इसके अतिरिक्त, स्रोत (TCS) पर एकत्रित कर का विवरण भी इसमें दर्शाया जाता है। यह प्रासंगिक वित्तीय वर्ष (Relevant Assessment Year) के दौरान कर विभाग से प्राप्त आयकर (यदि कोई हो) का विवरण भी दिखाता है।
इसमें वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) से संबंधित विवरण शामिल हैं, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा निवेश या खर्च किए गए (ज्यादातर उच्च मूल्य के लेनदेन) के आधार पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा दायर किया जाता है।
प्रत्येक करदाता को यह पता लगाने की सलाह दी जाती है कि कर विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार जमा किए गए कर के साथ घटाए गए कर और वर्ष के दौरान दिए गए अग्रिम कर का पता लगाने के लिए उसके फॉर्म 26 एएस को क्रॉस-चेक करें।
कोई भी विसंगति कर (Tax Mismatch) आयकर विभाग को नोटिस जारी करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आयकरदाता को किसी भी आय का नोट बनाना चाहिए जो फॉर्म 26AS में दिखाई गयी हो, लेकिन उस आय से मेल नहीं खाता है जो आपने प्राप्त की है या इसके विपरीत। मिसमैच का कारण परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन), असेसमेंट ईयर, या रकम की गलत एंट्री हो सकती है।
फॉर्म 16 क्या है?
फॉर्म 16 एक नियोक्ता द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है जो स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती के लिए जारी किया गया है, जिसे आपके वेतन से काट लिया गया है और विभाग के पास जमा किया गया है। इसमें आपकी वो सब जानकारी है जिसमें कटौती सहित आपके आयकर रिटर्न को तैयार करने और दाखिल करने की आवश्यकता होती है।आगामी वित्तीय वर्ष के 15 जून को या उससे पहले फॉर्म 16 जारी किया जाता है। जो बीते हुए वित्तीय वर्ष से सम्बंधित होता है। इसमें अनिवार्य रूप से केवल दो भाग होते हैं जो हैं- भाग A और भाग B।
फॉर्म 16 का भाग A
फॉर्म 16 का भाग A नियोक्ता द्वारा TRACES के माध्यम से जेनरेट और डाउनलोड किया जाता है।
प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, नियोक्ता द्वारा इसकी प्रविष्टि की शुद्धता के लिए इसे सर्टिफाइड किया जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप एक वित्तीय वर्ष में अपनी नौकरी बदलते हैं, तो प्रत्येक नियोक्ता रोजगार की अवधि के लिए फॉर्म 16 का एक अलग भाग जारी करेगा। फॉर्मA के कुछ घटक हैं:
ए। नियोक्ता का नाम और पता
ख। नियोक्ता का टैन और पैन
सी। कर्मचारी का पैन
घ। टैक्स का सारांश जो तिमाही में घटाया और जमा किया गया है (नियोक्ता द्वारा प्रमाणित)
फॉर्म 16 का पार्ट बी
फॉर्म 16 का पार्ट बी, पार्ट ए का ही एक भाग है। यदि आप एक वित्तीय वर्ष में अपनी नौकरी बदलते हैं, तो यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या आप नियोक्ता या अंतिम नियोक्ता दोनों से फॉर्म का पार्ट बी चाहते हैं। पार्ट बी के कुछ घटक हैं:
ए। वेतन का विस्तृत गोलमाल
ख। आयकर अधिनियम के तहत कटौती की अनुमति
सी। धारा 89 के तहत राहत
ई-फाइलिंग पोर्टल पर विभिन्न रूप के ITR फॉर्म उपलब्ध हैं जिनका उपयोग कर दाता अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कर सकता है। उन्हें नीचे तालिका में बताया गया है:
ITR | विवरण |
आईटीआर 1 (सहज) | व्यक्तियों के लिए रु. 50 लाख, वेतन से आय, एक घर संपत्ति और अन्य स्रोतों और कृषि आय 5 हजार रुपये तक हैं |
आईटीआर 2 | व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए जिनकी प्रमुख आय व्यवसाय और पेशे के तहत नहीं है, एवं कृषि आय 5000 रु. से अधिक होने की दशा में |
आईटीआर 4 | व्यक्तियों के लिए, (एलएलपी और एचयूएफ को छोड़कर) फर्मों को कुल आय रु 50 लाख आय व्यापार इनाम पेशे से, जिसकी गणना 44AD, 44ADA या 44AE की धाराओं के तहत की जाती है (किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं, जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों में निवेश किया है |
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ITR-3 और ITR-6 दाखिल करने वालों (कंपनियों) को अब ITR-3 और ITR- 6 में भी शामिल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए टर्नओवर / सकल प्राप्तियों के बारे में जानकारी का प्रस्तुत करना होगी। पिछले साल, यह केवल उन करदाता के लिए अनिवार्य था जो आईटीआर -4 फ़ाइल करते हो।
आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की नियत तारीख उन लोगों के लिए 31 जुलाई है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है।
मेरी अंतिम राय इस लेख पे,
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