Pan Aadhar Link
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पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि: पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। इस तिथि तक लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आप इस तिथि के बाद लिंक करते हैं, तो आपको ₹1000 का विलंब शुल्क देना होगा।
पैन-आधार लिंक कैसे करें (ऑनलाइन): आप MR JACK INTERNET CAFE के माध्यम से ऑनलाइन पैन-आधार लिंक कर सकते हैं।
पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे जांचें:
आप यह जांचने के लिए कि आपका पैन आपके आधार से लिंक है या नहीं,
'आधार स्टेटस देखें' MR JACK INTERNET CAFE
MR JACK INTERNET CAFE के माध्यम से भी स्टेटस चेक किया जा सकता है: UIDPAN <12-अंकों का आधार नंबर> <10-अंकों का पैन नंबर> इस प्रारूप में एक SMS 567678 या 56161 पर भेजें। आपको लिंकिंग की स्थिति के बारे में एक उत्तर प्राप्त होगा।
पैन-आधार लिंक न होने के परिणाम:
निष्क्रिय पैन कार्ड: 31 दिसंबर 2025 के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे: आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा: आपके लंबित रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे।
उच्च TDS/TCS: कुछ वित्तीय लेनदेन पर उच्च दर पर टैक्स काटा जाएगा (TDS/TCS)।
वित्तीय लेनदेन में बाधा: बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड खरीदने, शेयरों में निवेश करने और बड़े नकद लेनदेन जैसे कई वित्तीय कामों में आपको परेशानी होगी।
जुर्माना: विलंब से लिंक करने पर ₹1000 का जुर्माना देना होगा।
पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं होंगी: पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद लंबित आयकर प्रक्रियाएं पूरी नहीं की जा सकेंगी।
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(in hindi)
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